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कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी: अब PF अकाउंट से निकाल सकेंगे पूरी रकम, प्रक्रिया हुई आसान EPFO Big Update

Published On: October 14, 2025
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EPFO Big Update: देशभर के करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर सामने आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने प्रोविडेंट फंड निकालने की प्रक्रिया में ऐतिहासिक बदलाव किया है। अब सदस्य अपने पीएफ खाते से 100% रकम निकाल सकेंगे, और इसके लिए किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। इस फैसले को कर्मचारियों के हित में लिया गया अब तक का सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है।

PF निकासी पर नई व्यवस्था लागू

नई दिल्ली में हुई ईपीएफओ की 238वीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। बैठक की अध्यक्षता श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने की। इसमें यह तय किया गया कि अब कर्मचारी अपने खाते से कर्मचारी और नियोजक दोनों का अंशदान यानी कुल 100% रकम निकाल सकते हैं। पहले यह निकासी केवल रिटायरमेंट या बेरोजगारी की स्थिति में ही संभव थी, लेकिन अब नियमों को लचीला बना दिया गया है।

आंशिक निकासी के नियमों में बड़ी राहत

ईपीएफओ ने कर्मचारियों के लिए आंशिक निकासी के पुराने जटिल नियमों को सरल बना दिया है। पहले 13 अलग-अलग नियम थे, जिन्हें अब तीन श्रेणियों में समेटा गया है — बीमारी, शिक्षा/शादी, और आवास व विशेष परिस्थितियाँ। नई व्यवस्था के तहत:

  • शिक्षा के लिए अब 11 बार तक निकासी की जा सकती है।
  • शादी के लिए 5 बार तक निकासी की अनुमति होगी।
  • आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि अब सिर्फ 12 महीने तय की गई है।

साथ ही, विशेष परिस्थितियों में निकासी के लिए अब कारण बताने की आवश्यकता नहीं होगी। इसका अर्थ है कि अब कर्मचारियों को क्लेम रिजेक्शन जैसी समस्या से छुटकारा मिल जाएगा।

ब्याज और मिनिमम बैलेंस पर भी फायदा

नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को अपने खाते में कम से कम 25% राशि मिनिमम बैलेंस के रूप में रखनी होगी। इससे उन्हें 8.5% सालाना ब्याज दर और कंपाउंडिंग का लाभ लगातार मिलता रहेगा। यह कदम कर्मचारियों के भविष्य के लिए मजबूत रिटायरमेंट फंड तैयार करने में मदद करेगा।

पेपरलेस और ऑटो सेटेलमेंट सिस्टम शुरू

EPFO ने पीएफ निकासी की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑटोमेटेड और पेपरलेस बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। अब 100% ऑटो सेटेलमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं रहेगी। इससे निकासी प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनेगी। इसके अलावा:

  • अंतिम पीएफ निकासी की अवधि 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दी गई है।
  • पेंशन निकासी की अवधि अब 36 महीने तय की गई है।

इस बदलाव से कर्मचारियों को न केवल त्वरित वित्तीय सहायता मिलेगी, बल्कि वे अपनी जरूरत के अनुसार बिना किसी झंझट के पैसा निकाल सकेंगे। यह कदम कर्मचारियों के आर्थिक जीवन में स्थिरता और लचीलापन लाने वाला साबित होगा।

निष्कर्ष

ईपीएफओ का यह नया फैसला देश के लाखों कर्मचारियों के लिए आर्थिक आज़ादी की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब PF निकालने की प्रक्रिया आसान, पारदर्शी और पूरी तरह डिजिटल हो गई है। इससे न केवल कर्मचारियों की बचत सुरक्षित रहेगी, बल्कि उन्हें अपने भविष्य की वित्तीय योजनाओं पर और अधिक नियंत्रण भी मिलेगा।

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